बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दष्कर्म के 02 आरोपी को 20-20 वर्ष का कारावास व 7,000-7,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. मोनू पुत्र चरन सिंह 2. पिन्टू पुत्र तेजप्रकाश निवासीगण ग्राम नगला ढक थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2020 में थाना अहमदगढ क्षेत्र निवासी पीडिता के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 21 अगस्त 2020 को थाना अहमदगढ पर मुअसं – 182/20 धारा 376डी/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 17 मार्च 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 14 जुलाई 2025 को एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. मोनू 2. पिन्टू को 20-20 वर्ष का कारावास व 7,000-7,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० सतीश व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी को 20-20 वर्षों का कारावास
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