Saturday, February 7, 2026
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हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को दस वर्ष का कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास व 35-35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त समरूद्दीन व हसमुद्दीन पुत्रगण मामद्वीन निवासीगण दैवीपुरा गली नम्बर-02 थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में खचेडू खां निवासी उपरोक्त के घर में घुसकर मारपीट कर हत्या प्रयास करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 01 अक्टूबर 2017 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1318/2017 धारा 147,307,323,324,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 19 मार्च 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 22 जनवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार (न्यायालय एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त समरूद्दीन व हसमुद्दीन को 10 वर्ष का कारावास व 35-35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजकुमार व कोर्ट महोरिर्र है०का० सत्यनारायण मिश्रा व का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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