बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व 60,000-60,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र चन्द्रपाल 2- सीमा उर्फ शमा पत्नी जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासीगण ग्राम नया गांव धमैडा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में मेघराज सिंह निवासी ग्राम नया गांव धमैडा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर के पुत्र अमित कुमार की ईंट से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 11 नवंबर 2023 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं 992/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 14 दिसंबर 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 02 जून 2025 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (मा) न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1 जितेन्द्र उर्फ जीतू व सीमा उर्फ शमा को आजीवन कारावास व 60,000-60,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नितिन त्यागी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 कमल हसन व कोर्ट महोरिर्र का0 राजकुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
ईट से वार कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 60-60 हजार रूपए से किया दंडित
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