बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 7500-7500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्त । कलुआ उर्फ इकबाल पुत्र इकराम 2-इकराम उर्फ बिल्ली उर्फ डालडा उर्फ अकरम पुत्र हाजी मुबीन निवासीगण मौ० मिर्दवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2016 में कस्बा सिकन्द्राबाद निवासी एक व्यक्ति युनुस उर्फ बकरा की ईट से हत्या कर शव को जलाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 03 जनवरी 2016 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 04/2016 धारा 302, 34, 201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 25 जनवरी 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 31 मई 2025 को न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण (मा) न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कलुआ उर्फ इकबाल व इकराम उर्फ बल्ली उर्फ डालडा उर्फ अकरम को सश्रम आजीवन कारावास व 7500-7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राहुल उपाध्याय, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मलखान व कोर्ट महोरिर्र है0का0 विरेन्द्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
ईट से हत्या कर शव को जलाने वाले दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास
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