Saturday, December 6, 2025
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गौकशी करने के 02 गौकश माफियाओं को 06-06 वर्ष का कारावास


“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गौकशी करने के 02 गौकश माफियाओं को 06-06 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 3,10050-3,10050/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. बिलाल पुत्र नूर इलाही 2. मुन्नन उर्फ नवाब पुत्र नूरइलाही निवासीगण मौ० पीरखां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर के द्वारा वर्ष-2021 में गौकशी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में 07 जुलाई 2021 को थाना बीबीनगर पर मुअसं-308/2021 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि० पंजीकृत किया गया एवं बरामदगी के सम्बन्ध में मुअसं-309/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया। 29 जुलाई 2022 एवं 10 जुलाई 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 03 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. बिलाल 2. मुन्नन उर्फ नवाब को 06-06 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 3,10050-3,10050 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० वसीम व कोर्ट मोहर्रिर का0 अजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।




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