बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र ओमलाल निवासी ग्राम रोण्डा थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में वादी की साली की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था जिसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद हुआ था जिसके संबंध में 04 जुलाई 2025 को थाना खानपुर पर मुअसं- 177/2022 धारा 307 भादवि व मुअसं-178/2022 धारा-3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किये गये थे तथा 04 अगस्त 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 27 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश मौ० नसीम (न्यायालय एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विमल कुमार मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 नीशू राणा व कोर्ट महोरिर्र का0 संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को दस वर्षों का सश्रम कारावास व 55 हजार से किया दंडित
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