बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के अपराधी को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सलमान पुत्र इसराईल निवासी अलीनगर धोर्रा माफी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की लिये लूट/चोरी जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 03 सितम्बर 2022 को थाना छतारी पर मुअसं- 299/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 23 मार्च 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 08 जुलाई 2025 को न्यायाधीश चन्द्र विजय श्रीनेत (मा) न्यायालय एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सलमान को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 दीपक टैकवानी व कोर्ट महोरिर्र म०है०का0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लूट व चोरी की घटना कारित करने वाले आरोपी को दो वर्षों का कारावास
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