बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गलत काम करने के 01 आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 1,05,000/- रुपये का अर्थदण्ड व छेडछाड करने के आरोपी को 06 वर्ष का कारावास व 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. तेजपाल पुत्र प्रसादी 2. नरेश कुमार उर्फ भूरा निवासीगण ग्राम हिरनौटी थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादिया की 02 नाबालिग पुत्रियों के साथ गलत काम व छेडछाड करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 04 दिसंबर 2021 को थाना ककोड पर मुअसं-506/2021 धारा 354/376 भादवि व 9एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 17 जनवरी 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 08 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार तृत्तीय (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. तेजपाल को आजीवन सश्रम कारावास व 1,05,000/- रुपये का अर्थदण्ड व 2. नरेश कुमार उर्फ भूरा को 06 वर्ष का कारावास व 11,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 मनोज कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गलत काम करने के 01 आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व छेडछाड करने के आरोपी को 06 वर्ष का कारावास
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