Monday, May 18, 2026
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हत्या करने के 04 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 04 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. कुलवीर पुत्र मोहर सिंह 2. लाला उर्फ सतेन्द्र पुत्र पीतम 3. प्रवीन पुत्र पीतम सिंह 4. छोटे पुत्र मोती निवीसगण रुट बांगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में वादी सत्यदेव निवासी बुलन्दशहर के पुत्र जोगेन्द्र की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 29 जुलाई 2018 को थाना अनूपशहर पर मुअसं-279/2018 धारा 302/34/201 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 30 जनवरी 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 16 मई 2026 को न्यायाधीश राजेश कुमार (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. कुलवीर 2. लाला उर्फ सतेन्द्र 3. प्रवीन 4. छोटे को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार है0का0 रोहित कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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