बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त नदीम पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला कस्सावान थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 24 सितम्बर 2021 को थाना नरसेना पर मुअसं- 373/2021 धारा-376,452,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 17 अक्टूबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 27 जनवरी 2026 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नदीम को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार है०का० सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
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