बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अश्लील फब्तियां कसने तथा घर में घुसकर गाली गलौच कर मारपीट करने के दो आरोपियों को 03 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. पुष्पेन्द्र पुत्र अजयपाल, 2. भोला पुत्र कलुआ निवासीगण ग्राम तोरई थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2014 में थाना अनूपशहर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग युवती पर अश्लील फब्तियां कसने व घर में घुसकर गाली गलौच कर मारपीट करने के की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 30 सितम्बर 2014 को थाना अनूपशहर पर मुअसं-274/2014 धारा- 394, 452, 323, 34, 504 भादवि व 12 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 07 दिसंबर 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 21 नवंबर 2025 को न्यायाधीश सगुन पवार (न्यायालय एडीजे पोक्सो-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पुष्पेन्द्र व भोला को 03 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 रोहित कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 प्रवेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अश्लील फब्तियां कसने तथा घर में घुसकर गाली-गलौच व मारपीट करने के दो आरोपियों को तीन वर्ष का कठोर कारावास
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