बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त सलाउद्दीन पुत्र सलामुद्दीन निवासी मौहल्ला मालियान कस्बा व थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में थाना ककोड़ क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी की नाबालिग पुत्री के साथ मारपीट कर दुष्कर्म को कोशिश करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 19 अक्टूबर 2018 को थाना ककोड़ पर मुअसं- 490/2018 धारा 376/506/323/504 भादवि व 4/18 पोक्सो अधि० पंजीकृत किया गया तथा 02 नवंबर 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप आज 27 नवंबर 2025 को न्यायाधीश सगुन पवार (न्यायालय पोक्सो-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सलाउद्दीन को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भरत शर्मा एवं रेखा दिक्षित, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मनोज कुमार व कोर्ट महोरिर्र का० प्रवेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
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