Sunday, November 30, 2025
HomeFeaturedANUPSHAHR NEWS || अनूपशहर खबरमारपीट कर घायल कर देने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास

मारपीट कर घायल कर देने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट कर घायल कर देने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नन्दू उर्फ नरेन्द्र पुत्र रामौतार निवासी ग्राम अनीवास थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी किरनपाल निवासी अनूपशहर के साथ कुल्हाडी से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 26 अगस्त 2022 को थाना अनूपशहर पर मुअसं-315/2022 धारा-308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 05 अक्टूबर 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 27 नवंबर 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नन्दू उर्फ नरेन्द्र को 05 वर्ष का कारावास व 7,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी , मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 लोमस कुमार व कोर्ट महोरिर्र म0का0 प्रवीन का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments