बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के चार आरोपियो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. पप्पू उर्फ शेरपाल पुत्र जगपाल 2. भारत पुत्र शेरपाल 3. विमलेश पत्नी शेरपाल निवासीगण मौ० मैना भोजपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर 4. जितेन्द्र पुत्र हरिओम निवासी ग्राम मडौला थाना गभाना जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष-2019 में वादिया के पति जालिम की ईंट से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 18 जुलाई 2019 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-447/2019 धारा 302, 34, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था। 07 सितम्बर 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 08 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. पप्पू उर्फ शेरपाल 2. भारत 3. विमलेश 4. जितेन्द्र को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नितिन त्यागी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 पिन्टू व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कमल हसन का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या कर देने के चार आरोपियो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए से किया दंडित
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