बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लडकी के साथ छेड़खानी करने के एक आरोपी को तीन वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मोहित उर्फ भीमा पुत्र सोमवीर निवासी ग्राम पारौली थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2016 में वादिया की नाबालिग पुत्री के कपडे खींचकर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में 03 जनवरी 2016 को थाना सलेमपुर पर मुअसं-02/2016 धारा 354/452/506 भादवि व 8 पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 22 जनवरी 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 10 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश कल्पना (न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहित उर्फ भीमा को 03 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, देवेन्द्र माहुर, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का० प्रवीण राणा व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लडकी के साथ छेड़खानी करने के एक आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
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