Sunday, January 18, 2026
HomeFeaturedSIKANDERABAD NEWS || सिकन्द्राबाद खबरमारपीट करने के चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास

मारपीट करने के चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के चार आरोपियों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 12,000-12,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. बन्टू पुत्र अनिल 2. शिवम पुत्र अनिल 3. कपिल पुत्र गिरवर यादव 4. कलुआ पुत्र गजराज निवासीगण मौहल्ला सराय झाझन पत्थरवाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2015 में वादी प्रवीण कुमार निवासी मौ० पत्थरवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद के परिवार वालो के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करने की की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 सितम्बर 2015 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-684/2015 धारा 147, 148, 452, 353, 149, 504, 506, 427 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 18 दिसंबर 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 17 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा-01(न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट- जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण बन्टू, शिवम, कपिल व कलुआ को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 12,000-12,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विपुल राघव व अरुण कुमार राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 मनोज प्रजापति का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments