बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट की घटना कारित करने वाले आरोपी को सात वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सांवल उर्फ सुनील पुत्र बड्डा बावरिया निवासी कस्बा व थाना जोरा जनपद मुरैना (मध्य प्रदेश) द्वारा वर्ष 2014 में वादी जयप्रकाश निवासी ग्राम बादौर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर के परिवार के साथ मारपीट कर लूटपाट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 21 अक्टूबर 2014 को थाना डिबाई पर मुअसं- 466/2014 धारा 395, 394 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 31 दिसंबर 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 19 जनवरी 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय ADJ अनूपशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सांवल उर्फ सुनिल को 07 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० ललित कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहूल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लूट करने वाले आरोपी को सात वर्षो का कारावास
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