बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 26,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम बुकलाना थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में राजकुवंर सिंह निवासी ग्राम बुकलाना थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर के घर में घुसकर उसकी माता की हत्या कर लूटपाट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 16 मई 2023 को थाना नरसैना पर मुअसं- 142/23 धारा 302,394,457,411 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 05 जुलाई 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 23 जनवरी 2026 को न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव (न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक को आजीवन कारावास व 26,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है0का0 सुनीता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
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