Sunday, February 8, 2026
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मारपीट व लूट करने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट व लूट करने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि सलमान पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम छज्जूपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ द्वारा वर्ष-2013 में ट्रक मालिक उमर अब्बास, चालक शोएब व हैल्पर अली हैदर को नशीला पदार्थ खिलाकर मारपीट की गयी एवं उनसे ट्रक लूटने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 22 सितम्बर 2013 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं 692/13 धारा-392/323/411/412/413 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 15 मार्च 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 29 जनवरी 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार-03 (न्यायालय एडीजे-14 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सलमान को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक आसुतोष सिंह व योगेश वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 ओमकार सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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