बुलंदशहर जययात्रा: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर बिजली के तार चोरी करने के आरोपी को 02 वर्ष 06 माह 20 दिन का कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त शाहबुद्दीन पुत्र यासीन निवासी मौ० सद्दीकपुरा ट्रांसफार्मर वाली गली थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ द्वारा वर्ष-2023 में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र से अलग-अलग जगह से 1252 मीटर बिजली के तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर 01 मार्च 2023 व 01 अप्रैल 2023 को मुअसं-87/23 व 139/23 धारा 136/137 विद्युत अधि० पंजीकृत किये गये तथा 20 जून 2023 व 11 जुलाई 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 09 फरवरी 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार (न्यायालय एडीजे-14 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शाहबुद्दीन को 02 वर्ष 06 माह 20 दिन का कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक पूनम यादव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मुकेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
बिजली के तार चोरी करने के आरोपी को 02 वर्ष 06 माह 20 दिन का कारावास व 20,000/- से किया दंडित
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