बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने के 02 आरोपियो को 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त जफरूद्दीन व सलीमुद्दीन पुत्रगण गुलशेर निवासीगण सराय अल्लो थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 1992 में जफरूद्दीन की पत्नी जरीना खान से अतिरिक्त दहेज की मांग करना एवं मांग पूरी न होने पर जरीना खान को प्रताडित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 19 अक्टूबर 1992 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं 640/1992 धारा 498ए भादवी व डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 26 दिसंबर 1992 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 11 फरवरी 2026 को न्यायाधीश सुमित चौधरी (न्यायालय एसीजेएम खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण जफरूद्दीन व सलीमुद्दीन को 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक एस.पी. मिश्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अंकुर कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 प्रवीन कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने के 02 आरोपियो को 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास
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