बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने व अश्लील फोटों खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 14,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त राजा पुत्र लालू सिंह निवासी ग्राम मुनि की नगलिया थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में वादी की नाबालिग नातिन के साथ छेडछाड़ करने व उसके अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर जारी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 21 मई 2018 को थाना अरनिया पर मुअसं- 147/2018 धारा 354/506 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट तथा 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 06 जून 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 11 फरवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय (न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजा को 05 वर्ष का कारावास व 14,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अनुराग पाण्डेय व कोर्ट महोरिर्र का० संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने व अश्लील फोटों खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी को 05 वर्ष
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