बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा गैरइरादन हत्या के प्रयास के 02 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास व 4500-4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. अमित पुत्र हेमसिंह 2. सतेन्द्र पुत्र हेमसिंह निवासी ग्राम नंगला मायापुर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी हरवीर सिंह निवासी ग्राम नंगला मायापुर थाना खानपुर के साथ मारपीट कर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 15 नवंबर 2020 को थाना खानपुर पर मुअसं – 363/2020 धारा 323,308/34,506/34, भादवि पंजीकृत किया गया तथा 09 जनवरी 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 21 फरवरी 2026 को न्यायाधीश गोपाल (न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित व सतेन्द्र सिंह को 04-04 वर्ष का कारावास व 4500-4500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीन कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जीशान व कोर्ट महोरिर्र है०का0 सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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गैरइरादन हत्या के प्रयास के 02 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास
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