Saturday, February 28, 2026
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हत्या करने के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 1.05 लाख रूपए से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 01 लाख 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त दीपक पुत्र कृपाल सिंह जाट निवासी ग्राम धनौरा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2009 में वादी घूरेलाल पुत्र करनवीर जाटव निवासी धनौरा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर के पुत्र सुनील की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 11 जनवरी 2009 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-22/2009 धारा 364/302/120बी भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट तथा बरमादगी के सम्बन्ध में 30 जनवरी 2009 को मुअसं-54/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये थे। 12 फरवरी 2009 व 18 फरवरी 2009 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 27 फरवरी 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार-03 (न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दीपक को आजीवन सश्रम कारावास व 01 लाख 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विपुल राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 लोमस व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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