बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दष्कर्म के दो आरोपियों 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये तथा दो आरोपियों को 05-05 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. रवेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र लखपति निवासी ग्राम नंगला कोठी थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर 2. भुवनेश पुत्र नरेश कुमार निवासी समसपुर थाना जरीफ नगर जनपद बदांयू 3. गजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश 4. धर्मेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र शेरसिंह निवासीगण ग्राम नंगला कोठी थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 16 अगस्त 2018 को थाना रामघाट पर मुअसं-242/2018 धारा 363,376डी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 21 नवंबर 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 20 मार्च 2026 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय (न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. रवेन्द्र उर्फ भूरा 2. भुवनेश को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये तथा अभियुक्त 3. गजेन्द्र 4. धर्मेन्द्र उर्फ छोटे को 05-05 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कोशिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अंकित कुमार, है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दष्कर्म के दो आरोपियों 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 30-30 हजार का अर्थदंड तथा दो आरोपियों को 05-05 वर्ष कारावास 10-10 हजार का अर्थदंड
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