बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेडछाड करने के आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र कन्ही निवासी ग्राम खबरा थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस सम्बन्ध में 02 जून 2018 को थाना खुर्जा देहात पर मुअसं- 145/2018 धारा 452/354/506 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 10 जून 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 29 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश सत्सेन्द्र प्रकाश पाण्डेय (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू को 04 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 हरिओम व कोर्ट महोरिर्र का० अमित पंवार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
छेडछाड करने के आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये से किया दंडित
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