Thursday, April 30, 2026
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हत्या करने के 02 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम सुनाई थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर 2. रजनी पत्नी स्व० कुलदीप निवासी ग्राम शेखपुरा थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादी के सगे भाई कुलदीप की चाकू से गला काटकर हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 01 सितम्बर 2024 को थाना खानपुर पर मुअसं-241/24 धारा 103(1)/62(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा 24 नवंबर 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 30 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार तृत्तीय (न्यायालय एडीजे-एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. सचिन 2. रजनी को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जीशान व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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