बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मोनू पुत्र कलवा निवासी ग्राम सेहरा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी की भाभी के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 31 जुलाई 2020 को थाना बीबीनगर पर मुअसं-157/2020 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 19 सितम्बर 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 13 मई 2026 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोनू को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह, चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 मौ० वसीम व कोर्ट महोरिर्र है0का0 विवेक कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये से किया दंडित
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