बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 04 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. आमिर उर्फ हप्पा पुत्र आबाद 2. आमिर पुत्र मंसूर 3. अकरम पुत्र जमील निवासीगण ग्राम दौलतपुर खुर्द थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर 4. विवेक पुत्र रोहताश निवासी नगला किढ्ढा थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में वादी मौ0 परवेज अली खां निवासी मौहम्मदपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर की फूफी की हत्या कर देने की दुस्साहिस घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 12 मार्च 2019 को थाना डिबाई पर मुअसं-104/2019 धारा 302/147/149 भादवि पंजीकृत किया गया था। 11 जून 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 06 जून 2026 को न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. आमिर उर्फ हप्पा 2. आमिर 3. अकरम 4. विवेक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 सचिन कुमार व कोर्ट महोरिर्र म0का0 प्रवीण का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 04 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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