Wednesday, July 22, 2026
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अपहरण करने के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रेश निवासी कचीगरा माजरा रुपसहाय जनपद भिंड मध्य प्रदेश हाल निवासी सदर दाल मण्डी मेरठ द्वारा वर्ष-2018 में वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 23 फरवरी 2018 को थाना स्याना पर मुअसं- 85/2018 धारा 363/366/376(2) (i) भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । तथा 26 मार्च 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 21 जुलाई 2026 को न्यायाधीशविनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० वाशू चौधरी व कोर्ट महोरिर्र का0 अरविन्द चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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