बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 70,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. दिनेश चन्द सोनी पुत्र जगवीर सिंह वर्मा 2. जगवीर सिंह वर्मा पुत्र स्व० गेंदालाल वर्मा निवासीगण जैनो वाली गली चौक दुर्गा प्रसाद कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2019 में वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज हेतु प्रताडित कर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 अप्रैल 2019 को थाना डिबाई पर मुअसं- 166/2019 धारा 498ए/304बी/302/34 भादवि व ¼ दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 01 जुलाई 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 24 जुलाई 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार द्वित्तीय (न्यायालय एडीजे/एफटीसी- 03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. दिनेश चन्द सोनी 2. जगवीर सिंह वर्मा को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 70,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भुपेन्द्र सिंह राजपूत, कुश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 सन्दीप पाराशर व कोर्ट महोरिर्र है०का० कपिल राणा व का0 परवेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 70,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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