Thursday, September 10, 2026
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हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 51,000/-रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 51,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त ओगेन्द्र उर्फ ओमा पुत्र सोरन सिंह निवासी नया गांव चांदपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में वादी धर्मेन्द्र सिंह निवासी बुलन्दशहर के परिवार के लोगों पर जान से मारने की नियत से गाडी से टक्कर मार दी जिससे सत्तो देवी की मृत्यु हो गयी थी तथा अन्य लोग गम्भीर रुप से घायल हो गये थे। जिसके संबंध में 25 जून 2019 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 540/19 धारा 307/34/302/354/323 भादवि व 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 20 अगस्त 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 10 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा (न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ओगेन्द्र उर्फ ओमा को आजीवन कारावास व 51,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विपुल राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 ओमकार सिंह व कोर्ट महोरिर्र है0का0 मनोज प्रजापति का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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