बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों के डिफॉल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति से जुड़े बकाये के निपटारे के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 में आवेदन की समयसीमा बढ़ा दी गई हैं। अब पात्र लोग 15 दिसंबर तक योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन के लिए तीन माह की अवधि तय की गई थी।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया हैं। ओटीएस योजना के तहत आवंटियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा हैं। ऑनलाइन के लिए आवास बंधु की वेबसाइट awasbandhu.in के होम पेज पर लिंक उपलब्ध कराया जाना हैं। संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ओटीएस योजना में अब आवेदन 15 दिसंबर तक
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