बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व तीनो अभियुक्तों को 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. हामिद पुत्र निजामुद्दीन 2. कादिर पुत्र निजामुद्दीन 3. जुबैर पुत्र कामिल 4. रियाजुल पुत्र निजामुद्दीन निवासीगण ग्राम ढकरौली थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2021 में वादी के घर के गेट से लकडी हटाने को लेकर मारपीट की गयी थी। इस संबंध में 13 अगस्त 2021 को थाना अगौता पर मुअसं – 167/21 धारा 452/323/308/34/504 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 01 अक्टूबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 30 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. हामिद को 01 वर्ष की परीवीक्षा तथा 2. कादिर 3. जुबैर 4. रियाजुल को 03-03 वर्ष का कारावास व तीनो अभियुक्तों को 10,000-10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नितिन त्यागी, संघमित्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 नीशू व कोर्ट महोरिर्र का0 मुनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट करने के 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व तीनो अभियुक्तों को 10,000-10,000/- रुपये से किया दण्डित
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