बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को 08 वर्ष का कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त गोलू उर्फ वेदप्रकाश पुत्र विजय निवासी ग्राम लानाखुर्द थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित किया था जिससे जहरीले पदार्थ का सेवन करने से उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में 14 दिसंबर 2022 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं-359/22 धारा 498ए/304बी भादवि व ¼ दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 19 अप्रैल 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 31 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गोलू उर्फ वेदप्रकाश को 08 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मुनुराज सिंह, कुश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 रिपू दमन व कोर्ट महोरिर्र का० सुधीर कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या करने के आरोपी को 08 वर्ष का कारावास व 5,000/-रुपये से किया दंडित
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