बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त इरफान पुत्र फजलू निवासी ग्राम बदरखा थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड द्वारा वर्ष 2020 में वादिया की पुत्री की गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस संबंध में 25 जुलाई 2020 को थाना जहांगीरपुर पर मुअसं – 49/2020 धारा 302/498ए/304बी भादवि व ¼ दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 05 सितम्बर 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 02 नवंबर 2026 को न्यायाधीश दिलीप सचान (न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त इरफान को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक संजीव कुमार, रश्मि सोलंकी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 आदित्य व कोर्ट महोरिर्र का० सचिन कुमार व म0का0 अंजली पंवार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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