बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त राजू पुत्र हरविलास शर्मा निवासी छतुइया थाना उझानी जनपद बदाँयू द्वारा वर्ष-2022 में सुसंगठित गिरोह बनाकर लूटपाट जैसी घटनाएं कारित कर जनता में भय व आंतक व्याप्त करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 14 सितम्बर 2022 को थाना छतारी पर मुअसं-318/22 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 02 जनवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुआ, जिसके परिणामस्वरुप 10 जून 2025 को न्यायाधीश श्रीचन्द विजय श्रीनेत (मा) न्यायालय एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजू को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 दीपक टेकवानी व कोर्ट महोरिर्र है0का0 नीरज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
जनता में भय व आतंक व्याप्त करने वाले दोषी को दो वर्षों का कारावास, किया पांच हजार से अर्थदंड
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