बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण के 02 आरोपी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000-10,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. अमर सिंह पुत्र श्याम सुन्दर 2. सावित्री देवी पत्नी मुनेश कुमार निवासी मौ0 नई आबादी थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2011 में थाना गुलावठी क्षेत्र निवासी वादिया के पुत्र सुरेश का अपहरण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 09 नवंबर 2011 को थाना गुलावठी पर मुअसं-352/11 धारा 364/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 07 मार्च 2012 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगणों के विरुद्ध 05 गवाह परीक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 10 जुलाई 2025 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (मा0 न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. अमर सिंह 2. सावित्री को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नितिन त्यागी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 शान्तनु व कोर्ट महोरिर्र का0 अरविन्द का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अपहरण करने वाले दोनों आरोपियों को दस -दस वर्षों का कारावास
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