बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 7,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त शोएब पुत्र जफर निवासी जेवर अड्डा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादिया के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 24 जुलाई 2023 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-443/2023 धारा 376/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 05 अगस्त 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 07 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एफटीसी -01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शोएब को 10 वर्ष का कारावास व 7,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कुश कुमार, मनुराज सिंह मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र का० सुधीर कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 7,500/- रुपये का लगा अर्थदण्ड
RELATED ARTICLES


