बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के 02 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 11,000-11,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. गोविन्दा पुत्र कल्लन उर्फ सतवीर सिंह 2. शिव कुमार उर्फ शिवपूजन पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम कीरतपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी राजकुमार निवासी ग्राम कीरतपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर की माँ के साथ फरसा, चाकू व लोहे की रोड से मारपीट कर चोट पहुँचाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 24 जून 2021 को थाना छतारी पर मुअसं – 295/2021 धारा 323,324,325,308/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 18 फरवरी 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 11 जुलाई 2025 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार (मा० न्यायालय एसीजे-14 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गोविन्दा व शिव कुमार उर्फ शिवपूजन को 05-05 वर्ष का कारावास व 11,000-11,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक आशुतोष कुमार व योगेश वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 दीपक टेकवानी व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पवार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी
हत्या का प्रयास करने के दो आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास
0
85
- Tags
- Bulandshahr
Previous article
Next article
RELATED ARTICLES



