बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट के 02 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व आरोपी महेश को 20,000/-रुपये व आरोपी लाला को 10,000-/ के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. महेश पुत्र मुंशी 2. लाला पुत्र महावीर निवासीगण कस्बा व थाना खेर जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष 1994 में जितेन्द्र निवासी अरनिया के घर से मारपीट कर लूटपाट कर फायरिंग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 जनवरी 1994 को थाना अरनिया पर मुअसं-01/94 धारा 395,394,412 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 23 मार्च 1994 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप आज 19 जुलाई 2025 को न्यायाधीश दिलीप सचान (न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. महेश को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये 2. लाला को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक संजीव कुमार, रश्मी सौलंकी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 विजय पंवार, म0का0 पारुल चौहान व कोर्ट महोरिर्र का0 सोनू कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लूट के दो आरोपियों को दस वर्षों का कठोर कारावास
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