बुलंदशहर डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 19,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त कपिल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी पखातल थाना अतरौली जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष 2017 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक नाबालिग युवती के बहला फुसलाकर भगा ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 16 जनवरी 2017 को थाना डिबाई पर मुअसं- 19/17 धारा 363,366 भादवि व 16/17 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 04 अप्रैल 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 23 जुलाई 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कपिल उपरोक्त को 07 वर्ष का कारावास व 19,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भरत शर्मा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजेश व कोर्ट महोरिर्र उ0नि0 देवेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना कर अभियुक्त बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को सात वर्ष का कारावास व 19,000 हजार का अर्थदंड
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