बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 17,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त ललित पुत्र रोहताश निवासी ग्राम मुरादपुर थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2021 में थाना अहमदगढ क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 11 जून 2021 को थाना अहमदगढ पर मुअसं-203/21 धारा 363,366 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 11 जून 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 27 अगस्त 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृतीय (न्या0 एडीजे-पोक्सों 01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ललित को 07 वर्ष का कारावास व 17,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 विपिन कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है0का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
बहला-फुसलाकर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का कारावास व 17 हजार रुपए से किया दंडित
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