बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त गौरव पुत्र राकेश निवासी ग्राम क्यौली खुर्द थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 08 दिसंबर 2022 को थाना अरनिया पर मुअसं – 286/2022 धारा-363/366 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 19 दिसंबर 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 06 मार्च 2026 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (न्यायालय एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गौरव को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह एवं चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० अनुराग पाण्डेय व कोर्ट महोरिर्र का० पंकज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपए से किया दंडित
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