बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 05 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 6500-6500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. केशव पुत्र कलुआ 2. विनोद पुत्र कलुआ 3. राजपाल पुत्र वीर सिंह 4. मुकेश पुत्र वीर सिंह 5. अमित उर्फ टेडा पुत्र ओमवीर सिंह निवासीगण ग्राम शेखपुर गढबा थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2013 में वादी जगपाल के घर में घुसकर परिवार की महिलाओं के साथ छेडछाड कर मारपीट कर गाली-गलौच करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 28 जुलाई 2013 को थाना खानपुर पर मुअसं 82/13 धारा-148/452/354 /323/504 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 28 सितम्बर 2013 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 05 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश गोपाल जी (न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. केशव 2. विनोद 3. राजपाल 4. मुकेश 5. अमित उर्फ टेडा को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 6500-6500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीन कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 नीशू राणा व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
छेड़छाड़ कर मारपीट कर गाली-गलौच करने वाले पांच आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व 6500-6500/- रुपए से किया दंडित
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