बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने वाले 03 आरोपियो को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सौरभ पुत्र रनवीर निवासी सैगा जगतपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर 2. राजकुमार पुत्र लेखराज 3. सुन्दर पुत्र उदयवीर निवासीगण ग्राम असगरपुर थाना हापुड जनपद हापुड द्वारा वर्ष-2016 वादी समरजीत सिंह के भाई सुरजीत सिंह को गाडी से टक्कर मारकर भाग गये थे जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी जिसके संबंध में 23 फरवरी 2016 को थाना अगौता पर मुअसं-57/2016 धारा-304(1)/34/201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 15 मार्च 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 20 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (न्यायालय एडीजे 12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सौरभ 2. राजकुमार 3. सुन्दर को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 07-07 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण कुमार राणा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० रंजीत चाहर व कोर्ट महोरिर्र है०का० सत्य नारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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हत्या के तीन आरोपियों को दस-दस वर्षों का कारावास व सात-सात हजार से किया दंडित
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