बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के एक आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त संजय पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम हजरतपुर थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2021 में थाना खुर्जा देहात क्षेत्र निवासी पीडिता के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देनें की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 17 सितम्बर 2021 को थाना खुर्जा देहात पर मुअसं- 509/21 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 09 अक्टूबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 05 अगस्त 2025 को न्यायाधीश दिलीप सचान (न्या० एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संजय को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक संजीव कुमार, रश्मी सोलंकी मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 आलोक व कोर्ट महोरिर्र है0का0 विजय कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के एक आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास, 22 हजार रूपए से किया दंडित
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