बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र महेश चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम बौरोली थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 02 अक्टूबर 2017 को थाना जहांगीरपुर पर मुअसं 92/2017 धारा 363/376डी भादवि व 4 पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 08 नवंबर 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 23 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्यायालय एडीजे/पोक्सो -01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पंकज कुमार को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अनिल कुमार व कोर्ट महोरिर्र का० संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 25 हजार रुपए से किया दंडित
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