बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बबुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के दो आरोपियों को क्रमशः 07 वर्ष का कठोर कारवास व 11000 रूपये के अर्थदण्ड तथा जेल में बिताई अवधि 02 माह 27 दिन के कारावास की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र शिशुपाल 2. राजरानी पत्नी सुनील निवासीगण ग्राम धारकपुर थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी राजेश के परिवारीजनों के साथ लोहे की रॉड से मारपीट कर एक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था जिसके संबंध में 29 अप्रैल 2020 को थाना रामघाट पर मुअसं – 53/2020 धारा-304/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 26 जुलाई 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 23 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण सुनील व राजरानी को क्रमशः 07 वर्ष का कठोर कारवास व 11000 रूपये के अर्थदण्ड तथा जेल में बिताई अवधि 02 माह 27 दिन के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अनुज कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट करने के दो आरोपियों को क्रमशः 07 वर्ष का कठोर कारवास
RELATED ARTICLES



