Monday, January 19, 2026
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बिना लाइसेंस शराब पार्टी करने पर होगी कार्रवाई


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): नववर्ष 2026 के अवसर पर कार्यक्रम आयोजकों एवं होटल/रेस्टोरेंट संचालकों हेतुआवश्यक दिशा-निर्देश। जनपद बुलंदशहर में शांति, कानून-व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत नववर्ष 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है।

  1. बिना वैध अनुमति/लाइसेंस के शराब का सेवन अथवा परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  2. सभी कार्यक्रम मर्यादित, सभ्य एवं कानूनसम्मत रूप से आयोजित किए जाएं।

महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी प्रकार की अश्लीलता या अभद्रता स्वीकार्य नहीं होगी।

  1. होटल, मैरिज होम एवं कार्यक्रम स्थलों पर फायर सेफ्टी सिस्टम पूर्णतः क्रियाशील रखा जाए। फायर अलार्म/स्प्रिंकलर सिस्टम को किसी भी दशा में बंद न किया जाए।
  2. विद्युत सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।
  3. अतिथियों से अपील की जाए कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
  4. आयोजन स्थल के बाहर पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

किसी भी स्थिति में सड़क पर वाहन पार्क न कराया जाए।

  1. कार्यक्रम स्थल पर शस्त्रों के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

शस्त्र प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग अथवा किसी भी अवैध गतिविधि की स्थिति में आयोजक की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

  1. आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
  2. डीजे/लाउडस्पीकर के संचालन में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
  3. किसी भी आपात स्थिति अथवा पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल संबंधित थाना अथवा डायल-112 पर सूचना दें।



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